मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना
योजना का नाम- मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी/ दैनिकवेतन भोगी/ तदर्थ/ संविदा/ आऊटसोर्स/अन्य शासकीय सेवक/ सेवायुक्तों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू की गयी है।
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CM Covid19 Special Grace Scheme |
योजना की अवधि:- यह योजना दिनांक 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।
योजना का उद्देश्य :- योजनांतर्गत यदि किसी शासकीय सेवक/ सेवायुक्तों की कोविड-19 के उपचार के दौरान/ कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के 60 दिनो में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना के पात्रकर्मी :-
- मध्यप्रदेश मे नियमित/ स्थाईकर्मी/ दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/ संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त
- आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त
- विधि द्वारा स्थापित आयोग, एवं ऐसी संस्थाएं जिनका शत-प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकत्ननीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जा रहा हो, में कार्यरत सेवायुक्त।
- मध्यप्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार ।
पात्रता की शर्तें :- मध्यप्रदेश शासन द्वारा पात्रता की कुछ शर्ते निर्धारित की गयी है जो इस प्रकार है -
इनको मिलेगा लाभ -
- कोविड-19 पॉजिटिव होने की रिपोर्ट (R.T.P.C.R. /R.A.T.) होनी चाहिये।
- मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन/ शासकीय कार्य में कार्यरत होना चाहिये।
- मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित/ कार्यरत होना अनिवार्य है ।
- यदि सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था परंतु उसकी मृत्यु योजनावधि खत्म होने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिन के अंदर हो जाती है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकते है ।
- अंशकालिक रूप से नियोजित/ कार्यरत सेवायुक्त
- वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है।
कितनी मिलेगी वित्तीय सहायता :-
- योजना अंतर्गत अधिकतम रूपये 5 लाख तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान
किया जा सकेगा।
योजना की अधिक जानकारी का पीडीएफ़ download करने के लिए click करे
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